UP Shadi Anudan Yojana: उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2024, ऑनलाइन आवेदन

UP Shadi Anudan Yojana: यूपी शादी अनुदान योजना की शुरुवात उत्त्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है| इस आर्टिकल में हम हम आपको ऑनलाइन आवेदन की हर एक प्रक्रिया से बारे में विस्तार से बताएँगे और साथ में आवेदन के स्वीकृति से लेकर आवेदन की स्थिति की समय समय पर ऑनलाइन ट्रैकिंग के विषय में भी विस्तार से बताएँगे| उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के द्वारा प्रदेश के गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले परिवार की पुत्रियों के विवाह के लिए सरकार द्वारा दो योजनायें शुरू की गई है| उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के तहत लाभार्थी को 20 हज़ार रुपये का अनुदान दिया जायेगा|

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना के तहत कुल 51 हज़ार रुपये की राशि सरकार द्वारा खर्च की जाएगी| UP Shadi Anudan Yojana द्वारा प्राप्त धनराशि कन्या को शगुन के तौर पर प्रदान की जाएगी| वित्तीय वर्ष 2016-17 से योजना के क्रियान्वयन हेतु ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन लिया जा रहा है

इस योजना को अधिक पारदर्शी एवं लाभार्थियों को समय से लाभ पहुचाने के लिए पात्र लोगों से आन लाइन आवेदन लिया जायेगा| आवेदन पत्रों की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति (कारण सहित) भी ऑनलाइन ही दिए जाने की व्यवस्था की गई है| आवेदन स्वीकृति के बाद लाभार्थी के बैंक अकाउंट में UP Shadi Anudan Yojana की अनुदान राशि भी ऑनलाइन ही ट्रान्सफर की जाएगी| जिससे योजना के क्रियान्वन में पारदर्शिता बनी रहे।

UP Shadi Anudan Yojana: उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2024, ऑनलाइन आवेदन

Table of Contents

यूपी शादी अनुदान योजना का उद्देश्य

बेटी का विवाह किसी भी अभिभावक के जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर बेटी गरीब की है तब तो उसके लिए यह जिम्मेदारी पहाड़ का बोझ उठाने जैसा होता है। ऐसे अधिकांश मामलों में बेटी के बाप का कर्जदार होना आम बात है।मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसी गरीब माता-पिता की बेटियों की शादी की जिम्मेदारी सरकार द्वारा कराने का निर्णय लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में दो लाख से अधिक कन्याओं का विवाह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत संपन्न हो चुका है।

सामूहिक विवाह का आयोजन भव्य हो इसके लिए इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी मेजबान की भूमिका में नव दम्पत्तियों को आशीर्वाद देने के लिए मौजूद रहते हैं। इनके सहयोग से अधिकांश जगहों पर सहभोज का भी आयोजन होता है।योगी सरकार 2.0 के 100 दिन के कार्यकाल में 14085 जोड़ों के सामूहिक विवाह कराए जा चुके हैं।इसके लिए बजट में 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

UP Shadi Anudan Yojana के लिए पात्रता

उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्गों के लिए है| इसमे सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगो को शामिल किया गया है| इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता की शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है|

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी हो
  • शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों की वार्षिक आय 56460/ रुपये से ज्यादा न हो
  • ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों की वार्षिक आय 46080/ रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए
  • विवाह हेतु कन्या की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए
  • एक परिवार की अधिकतम 2 लड़कियों को ही शादी हेतु अनुदान दिया जा सकेगा

यूपी विवाह अनुदान योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज (Documents)

  1. अभिभावक और पुत्री का आधार कार्ड
  2. जाति प्रमाण पत्र
  3. आय प्रमाण पत्र (वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन तथा समाजवादी पेंशन पाने वाले आवेदकों को आय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी)
  4. पुत्री की आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र
  5. आवेदक(माता-पिता/अभिभावक) का पहचान प्रमाण पत्र
  6. राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता और पासबुक की फोटोकॉपी
  7. ईमेल ID
  8. मोबाइल नंबर
  9. शादी का कार्ड
  10. आवेदक और पुत्री की पासपोर्ट साइज़ फोटो
  11. आवेदक यदि BPL सूची में है तो उसकी छायाप्रति
  12. वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन तथा समाजवादी पेंशन पाने वाले आवेदकों की पेंशन ID
  13. आवेदक(अभिभावक) के विकलांग होने की स्थिति में विकलांगता प्रमाण पत्र
  14. विधवा होने के स्थिति में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र

UP Shadi Anudan Yojana में अनुदान हेतु किन लोगों को वरीयता दी जाएगी

जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को निम्नलिखित वरीयता क्रम में व्यवस्थित करते हुए सूची का निर्माण किया जायेगा| जिसको जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के पास रखा जायेगा| उपलब्ध बजट के अनुसार आगे की कार्यवाही का क्रियान्वयन किया जायेगा|

  1. जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी जमा होने पर मिलने वाली कंप्यूटर जनरेटेड रसीद जारी होने की तिथि से(समान वित्त वर्ष में)
  2. निराश्रित महिला आवेदक(अभिभावक) को
  3. विधवा आवेदक को
  4. विकलांग आवेदक को

आवेदन तिथि

शादी हेतु अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए शादी के 90 दिन पूर्व से विवाह के 90 दिन बाद तक आवेदन किया जा सकता है| ऑनलाइन आवेदन पूर्ण होने के 30 दिन के अन्दर आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी| वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद विगत वित्तीय वर्ष की कोई भी मांग अगले वित्त वर्ष में स्वीकार नहीं होगी| UP Shadi Anudan Yojana हेतु वर्षभर आवेदन स्वीकार किये जाते हैं|

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

UP Shadi Anudan Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट http://swd.up.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है| इस वेबसाइट के होम पेज पर बायीं तरफ Important Links कॉलम में शादी अनुदान योजनायें पर click करके उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना पेज पर जा सकते हैं| अथवा आप सीधे UP Shadi Anudan Yojana की ऑफिसियल वेबसाइट http://www.shadianudan.upsdc.gov.in/ पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं| आवेदन पत्र का प्रारूप निम्नवत है

सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया

  1. सर्वप्रथम आपको उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की ऑफिसियल वेबसाइट http://www.shadianudan.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा।
  2. होम पेज पर नया पंजीकरण सेक्शन में सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग आवेदन पर Click करना होगा
  3. अब आपके सामने Registration Form खुलकर आ जायेगा
  4. आपको इस पंजीकरण फॉर्म में सभी जानकारी भरनी होगी जो कि कुछ इस प्रकार है।
    • शादी की तारीख
    • जिला, ग्रामीण/शहरी क्षेत्र, तहसील, विकास खंड, ग्राम पंचायत, ग्राम और पूरा पता पिन कोड सहित
    • आवेदक और पुत्री की अलग अलग फोटो (Max. 20kb)
    • आवेदक का नाम, पुत्री का नाम, वर्ग, जाति, जाति प्रमाण पत्र संख्या
    • फिर आवेदक के पहचान पत्र की फोटो कॉपी अपलोड (Max.40 kb) करनी है
    • अब आवेदक के पिता/पति का नाम, लड़की के पिता का नामइस, पुत्री के साथ आवेदक का सम्बन्ध और विधवा अथवा विकलांग होने के स्थिति
    • इसके पश्चात् मोबाइल नंबर ईमेल id भरना होगा
    • अगले भाग में वर का नाम, उम्र, पूरा पता तथा वधु की आयु और शादी का कार्ड अपलोड करना होगा
    • आवेदन के अगले भाग में वार्षिक आय और आय प्रमाण पत्र संख्या को भरकर आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है
    • फॉर्म के अंतिम भाग में बैंक का नाम, शाखा, IFSC Code और खाता संख्या भरकर पासबुक की फोटोकॉपी अपलोड करनी होगी
  5. इस प्रकार फॉर्म की सभी प्रविष्टियाँ पूर्ण हो गई है अब captcha Code भरकर save कर क्लिक करें|
  6. अब आपकी स्क्रीन पर भरा हुआ आवेदन पत्र दिखेगा जिसमे सभी प्रविष्टियों का मिलान करके Final Submit पर click करें|अब आपका आवेदन पूर्ण हो चुका है|

अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया

  1. सर्वप्रथम आपको उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की ऑफिसियल वेबसाइट http://www.shadianudan.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा।
  2. होम पेज पर नया पंजीकरण सेक्शन में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी आवेदन पर Click करना होगा
  3. अब आपके सामने Registration Form खुलकर आ जायेगा
  4. आपको इस पंजीकरण फॉर्म में सभी जानकारी भरनी होगी जो कि कुछ इस प्रकार है।
    • शादी की तारीख
    • जिला, ग्रामीण/शहरी क्षेत्र, तहसील, विकास खंड, ग्राम पंचायत, ग्राम और पूरा पता पिन कोड सहित
    • आवेदक और पुत्री की अलग अलग फोटो (Max. 20kb)
    • आवेदक का नाम, पुत्री का नाम, वर्ग, जाति, जाति प्रमाण पत्र संख्या
    • फिर आवेदक के पहचान पत्र की फोटो कॉपी अपलोड (Max.40 kb) करनी है
    • अब आवेदक के पिता/पति का नाम, लड़की के पिता का नामइस, पुत्री के साथ आवेदक का सम्बन्ध और विधवा अथवा विकलांग होने के स्थिति
    • इसके पश्चात् मोबाइल नंबर ईमेल id भरना होगा
    • अगले भाग में वर का नाम, उम्र, पूरा पता तथा वधु की आयु और शादी का कार्ड अपलोड करना होगा
    • आवेदन के अगले भाग में वार्षिक आय और आय प्रमाण पत्र संख्या को भरकर आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है
    • फॉर्म के अंतिम भाग में बैंक का नाम, शाखा, IFSC Code और खाता संख्या भरकर पासबुक की फोटोकॉपी अपलोड करनी होगी
  5. इस प्रकार फॉर्म की सभी प्रविष्टियाँ पूर्ण हो गई है अब captcha Code भरकर save कर क्लिक करें|
  6. अब आपकी स्क्रीन पर भरा हुआ आवेदन पत्र दिखेगा जिसमे सभी प्रविष्टियों का मिलान करके Final Submit पर click करें|अब आपका आवेदन पूर्ण हो चुका है|

अल्पसंख्यक(Minority) हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया

  1. सर्वप्रथम आपको उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की ऑफिसियल वेबसाइट http://www.shadianudan.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा।
  2. होम पेज पर नया पंजीकरण सेक्शन में अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी आवेदन पर Click करना होगा
  3. अब आपके सामने Registration Form खुलकर आ जायेगा
  4. आपको इस पंजीकरण फॉर्म में सभी जानकारी भरनी होगी जो कि कुछ इस प्रकार है।
    • शादी की तारीख
    • जिला, ग्रामीण/शहरी क्षेत्र, तहसील, विकास खंड, ग्राम पंचायत, ग्राम और पूरा पता पिन कोड सहित
    • आवेदक और पुत्री की अलग अलग फोटो (Max. 20kb)
    • आवेदक का नाम, पुत्री का नाम, वर्ग, जाति, जाति प्रमाण पत्र संख्या
    • फिर आवेदक के पहचान पत्र की फोटो कॉपी अपलोड (Max.40 kb) करनी है
    • अब आवेदक के पिता/पति का नाम, लड़की के पिता का नामइस, पुत्री के साथ आवेदक का सम्बन्ध और विधवा अथवा विकलांग होने के स्थिति
    • इसके पश्चात् मोबाइल नंबर ईमेल id भरना होगा
    • अगले भाग में वर का नाम, उम्र, पूरा पता तथा वधु की आयु और शादी का कार्ड अपलोड करना होगा
    • आवेदन के अगले भाग में वार्षिक आय और आय प्रमाण पत्र संख्या को भरकर आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है
    • फॉर्म के अंतिम भाग में बैंक का नाम, शाखा, IFSC Code और खाता संख्या भरकर पासबुक की फोटोकॉपी अपलोड करनी होगी
  5. इस प्रकार फॉर्म की सभी प्रविष्टियाँ पूर्ण हो गई है अब captcha Code भरकर save कर क्लिक करें|
  6. अब आपकी स्क्रीन पर भरा हुआ आवेदन पत्र दिखेगा जिसमे सभी प्रविष्टियों का मिलान करके Final Submit पर click करें|अब आपका आवेदन पूर्ण हो चुका है|

कन्या के उम्र प्रमाण हेतु मान्य कागजात(Valid Documents)

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष होना अनिवार्य है इसीलिए आवेदन पत्र में कन्या की आयु से सम्बंधित प्रमाण पत्र को अपलोड करना पड़ेगा| उम्र सम्बंधित प्रमाण के रूप में निम्नलिखित में से कोई एक कागजात होना जरूरी है

  • परिवार रजिस्टर की नक़ल
  • शिक्षा सम्बंधित प्रमाण पत्र जैसे मार्कशीट
  • मतदाता पहचान पत्र (वोटर कार्ड)
  • आधार कार्ड
  • चिकित्साधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
  • ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा निम्न प्रारूप में संयुक्त रूप से दिया गया प्रमाण पत्र जिसको खंड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित करना होगा
Age Certificate format

UP Shadi Anudan Yojana आवेदन पत्र (Application Form) का प्रिंट आउट कैसे प्राप्त करें

सर्वप्रथम आपको उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की ऑफिसियल वेबसाइट http://www.shadianudan.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर आवेदन पत्र प्रिंट Click करना होगा| अब आपके लॉग इन पेज खुलकर आ जायेगा जिसमे Application Number, बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड और captcha कोड भरकर login पर click करना होगा| अब आपके स्क्रीन पर आपका फॉर्म खुल जायेगा जिसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं|

उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना के आवेदन पत्र (Application Form) में संशोधन कैसे करें

पहले आपको उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की ऑफिसियल वेबसाइट http://www.shadianudan.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर आवेदन पत्र प्रिंट Click करना होगा| अब आपके लॉग इन पेज खुलकर आ जायेगा जिसमे Application Number, बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड और captcha कोड भरकर login पर click करना होगा| अब आपके स्क्रीन पर आपका फॉर्म खुल जायेगा जिसमे संशोधन हेतु आवश्यक प्रविष्टी को सेलेक्ट करके जरुरी संशोधन करके save पर क्लिक करना होगा| इस प्रकार आपके फॉर्म में संशोधन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है|

UP Shadi Anudan Yojana में login हेतु पासवर्ड कैसे प्राप्त करें

सबसे पहले उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की ऑफिसियल वेबसाइट http://www.shadianudan.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा और आवेदन पत्र प्रिंट या आवेदन पत्र की स्थिति वाले लिंक पर क्लिक करना होगा अब login page पर सबसे नीचे GENERATE PASSWORD पर click करना होगा| आप http://www.shadianudan.upsdc.gov.in/generatepass.aspx?p=f लिंक पर जाकर भी निम्नलिखित प्रकार से पासवर्ड GENERATE कर सकते हैं|

  • सर्वप्रथम CATEGORY में अपनी सम्बंधित श्रेणी जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग सेलेक्ट करना है
  • अब अपना Application Number भरे
  • फिर बैंक अकाउंट नंबर, नाम, और शादी की तारीख भरें
  • इसके बाद captcha कोड भरकर generate पर क्लिक करना होगा| अब आप अपना पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं

UP Shadi Anudan Yojana के आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने हेतु कार्यालय

इस योजना के द्वारा सहायता प्राप्त करने हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी(Print Out) को 30 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा करना होगा| इसके लिए आपके जिला स्तर पर जाति श्रेणी के अनुसार कार्यालय का निर्धारण किया गया है| चूँकि योजना पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर कार्यरत है अतः ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद जितना जल्दी हो सके प्रिंट आउट को जिला कार्यालय के जमा कर दें| इससे आपका आवेदन वरीयता सूची में आगे रहेगा| जाति श्रेणीवार आवेदन निम्नलिखित कार्यालयों में जमा किये जा सकते हैं| कार्यालय में फॉर्म जमा करने के बाद आवेदक को कंप्यूटर जनरेटेड प्राप्ति रसीद अनिवार्य रूप से लेना है|

सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्गकार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (सम्बंधित जनपद)
अन्य पिछड़े वर्ग(OBC)कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी (सम्बंधित जनपद)
अल्पसंख्यक(Minority)कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी (सम्बंधित जनपद)

UP Shadi Anudan Yojana के आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने हेतु संलग्नक (Enclosure)

अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ यूपी विवाह अनुदान योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज(Documents) में दिए गए क्रमांक संख्या 1,2,3,4,5,6,9,11,13 और 14 में लिखित डाक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा| ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट तथा सभी संलग्न डाक्यूमेंट्स पर आवेदक के हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान अनिवार्य रूप से लगाना हैं|

यूपी विवाह अनुदान योजना के आवेदन पत्र की स्थिति (Application Status Tracking)

पहले आपको उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की ऑफिसियल वेबसाइट http://www.shadianudan.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर आवेदन पत्र की स्थिति पर Click करना होगा| अब आपके लॉग इन पेज खुलकर आ जायेगा जिसमे Application Number, बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड और captcha कोड भरकर login पर click करना होगा| फिर आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी।

UP Shadi Anudan Yojana द्वारा अनुदान स्वीकृति हेतु जनपद स्तर की समिति के सदस्य

1जिलाधिकारी (DM)अध्यक्ष
2मुख्य विकास अधिकारी (CDO)उपाध्यक्ष
3जनपद के सभी मा सांसद अथवा उनके नामित प्रतिनिधिसदस्य
4जनपद के सभी मा विधायक अथवा उनके नामित प्रतिनिधिसदस्य
5जिला समाज कल्याण अधिकारीसदस्य सचिव
समिति के सदस्य सचिव द्वारा ऑनलाईन प्राप्त आवेदन-पत्रों की नियमानुसार वरीयता सूची तैयार कर समिति के समक्ष के समक्ष रखा जाएगा| और उपलब्ध बजट के सापेक्ष पात्र व्यक्तियों की सूची पर सिमित का अनुमोदन लिया जायेगा| और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा।

UP Shadi Anudan Yojana की हेल्पलाइन और टोलफ्री (TollFree) नंबर

  • सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग संपर्क सूत्र –18004190001
  • अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए संपर्क सूत्र – 18001805131/ 0522-228861
  • अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी संपर्क सूत्र – 0522-2286199

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